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उत्तराखण्ड

नैनीताल: तीन गुंडों को 6 माह के लिए जिला बदर

 

नैनीताल जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम

, 7 मई 2026: जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तीन कुख्यात अपराधियों को ‘गुंडा’ घोषित कर 6 माह के लिए नैनीताल जनपद से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला उनके लंबे आपराधिक इतिहास और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर लिया गया।

आरोपी और उनके अपराध

इमरान पुत्र वकील (फौजी कॉलोनी पूछड़ी, थाना रामनगर): 2021 से 2024 तक IPC/BNS की धाराओं 379/411, 305(ए), 331(4), 317(2) के तहत 5 मुकदमे दर्ज।

नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह (दुत्कानेधार, थाना मुक्तेश्वर): 2016 से 2021 तक आबकारी अधिनियम के तहत 3 मुकदमे।

केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह (मिश्रा घाट छोई, थाना रामनगर): 2022 से 2025 तक आबकारी अधिनियम के तहत 4 मुकदमे।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि ये व्यक्ति बार-बार अपराधों में लिप्त हैं, जिससे समाज में भय का माहौल बन रहा है और शांति भंग होने का खतरा है।

जिलाधिकारी का बयान

जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने कहा, “यह कार्रवाई जिले में शांति और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए है। असामाजिक तत्वों पर सख्ती जारी रहेगी।” उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

यह कदम उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर प्रशासन की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

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