उत्तराखण्ड
हल्द्वानी में बल्क वेस्ट जनरेटर्स को नगर आयुक्त की सख्त चेतावनी, स्व-प्रसंस्करण व्यवस्था जल्द करने के निर्देश

बैठक में नगर आयुक्त ने सभी चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स को निर्देश दिए कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के सभी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों ने अभी तक अपने परिसर में गीले कचरे के स्व-प्रसंस्करण (ऑन-साइट प्रोसेसिंग) की व्यवस्था स्थापित नहीं की है, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर कम्पोस्टिंग या अन्य स्वीकृत तकनीक के माध्यम से इसकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें।
समीक्षा के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा नियमों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। जिन संस्थानों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, उन्हें तय समय में इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए, जबकि अब तक आवश्यक कार्रवाई शुरू नहीं करने वाले संस्थानों को तत्काल प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया।
नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर निगम सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के अनुपालन की नियमित निगरानी करेगा। यदि निर्धारित समयावधि के बाद भी किसी संस्थान द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 एवं अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल शहर के निर्माण में बल्क वेस्ट जनरेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सभी संस्थानों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए नगर निगम का पूरा सहयोग करना चाहिए।
बैठक में वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सिटी मिशन मैनेजर तथा पीएमयू टीम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

