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उत्तराखण्ड

आयुक्त दीपक रावत ने जनता से अपील की है कि दुकान, भूमि क्रय करने से उसकी सरकारी बकाया, भूमि का मालिकाना हक, साझेदार वगैरह की जांच कर लें ताकि उन्हें बेवजह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ें।,,

हल्द्वानी कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में जन समस्याओं पर सुनवाई की। इस मौके पर भूमि पर भूमि क्रय में धोखाधड़ी, पारिवारिक बंटवारा विवाद, देनदारी समेत कई समस्याएं आईं, जिनका मौके पर ही समाधान किया। वहीं अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए अगली तिथियां दी गईं।

जन सुनवाई में अयोध्या निवासी रमेश लोहनी ने बताया कि उनके परिवार ने वर्ष 1983 में दमुवाढूंगा में एक प्लॉट क्रय किया था। जिसकी देखरेख प्रमोद चंद्र भट्ट करते हैं। पिछले वर्ष 2023 में उन्होंने प्लॉट में काम करने के लिए टीन शेड बनाने की अनुमति मांगी जिस पर उन्होंने स्वीकृति दे दी। आरोप लगाया कि धोखाधड़ी कर भूमि की 143 भी करवा ली। इस वर्ष भट्ट ने प्लॉट का दूसरे समुदाय के युवक के साथ सौदेबाजी का प्रयास किया। जब पड़ोसियों ने विरोध किया और तब उन्हें इसकी जानकारी दी तब भट्ट की साजिश का पता चला। आयुक्त ने इस मामले की रजिस्ट्री भी रुकवाई थी। उन्होंने आयुक्त से टीन शेड हटवाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर आयुक्त रावत ने अगली जनसुनवाई में तहसीलदार हल्द्वानी व पटवारी और दोनों पक्षों को तलब किया है।

हर्षिता पांडे ने बताया कि जब उन्होंने शुरू में आधार कार्ड बनाया था जिसमे उनकी डेट ऑफ़ बर्थ सही नहीं थी पर लिंग महिला ठीक था। इसे सही कराने के लिए संशोधन किया था जिसमे डेट ऑफ़ बर्थ तो सही हो गई किंतु लिंग महिला से पुरुष परिवर्तित हो गया। वह आधार सेंटर में संशोधन के लिए कई बार गई किंतु आधार में लिंग परिवर्तन का अवसर एक बार ही मिलता है जिससे रिजेक्ट हो जा रहा है। इस पर आयुक्त ने सीएचसी सेंटर के प्रतिनिधि को तलब कर कैल सेंटर से संपर्क कर शीघ्र समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
मीनाक्षी जोशी ने बताया कि उनके पति उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे वर्ष 2021 में उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी लेकिन अब तक पुलिस विभाग से पति के देयकों को भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने देयकों के भुगतान और मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दिलाने की मांग की। इस पर आयुक्त रावत ने नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा से फोन पर वार्ता कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। ऊर्जा निगम की प्रियंक रौतेला ने बताया कि उन्होंने इसी वर्ष मई में गौरा कॉम्पलेक्स में एक दुकान विक्रम सिंह कनवाल से क्रय की थी। कनवाल ने लगभग डेढ़ दो वर्ष से बिजली बिल का 23,629 रुपया जमा नहीं किया। इस पर ऊर्जा निगम के एई ने बताया कि दुकान अब रौतेला ने क्रय कर ली है इसलिए नियमानुसार बकाया इन पर बनाता है हालांकि पूर्व मालिक कनवाल को सेक्शन-3 का नोटिस भेजा गया है, एक माह के भीतर सेक्शन-5 का भी नोटिस भेजा जाएगा। आयुक्त ने पुलिस विभाग को कनवाल को पकड़र बिल वसूली के निर्देश दिए।
आयुक्त रावत ने जनता से अपील की है कि दुकान, भूमि क्रय करने से उसकी सरकारी बकाया, भूमि का मालिकाना हक, साझेदार वगैरह की जांच कर लें ताकि उन्हें बेवजह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ें।

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