उत्तराखण्ड
संगठित अपराध का आरोपी धनंजय गिरी की जमानत अर्जी खारिज

मामले के अनुसार अभियुक्त धनंजय गिरी पुत्र जटाशंकर गिरी निवासी सुभाष नगर, हल्द्वानी के खिलाफ थाना काठगोदाम, जिला नैनीताल में मु0अ0सं0 94/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111(4) एवं 111(2)(बी) में मुकदमा दर्ज है।
अदालत ने आदेश में कहा कि अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।
अदालत ने अपने आदेश में आरोपी धनंजय गिरी की जमानत याचिका निरस्त करते हुए आदेश की प्रति नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा संबंधित जेल प्राधिकारी को सूचनार्थ भेजने के निर्देश दिए हैं।
