Connect with us

उत्तराखण्ड

1 अगस्त से नैनीताल माल रोड ‘नो हॉर्न ज़ोन’, उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना

 

नैनीताल,नैनीताल  29 जुलाई। पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नैनीताल की माल रोड को 1 अगस्त 2026 से ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित कर दिया है। इस आदेश के तहत माल रोड पर किसी भी वाहन द्वारा हॉर्न बजाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि लोग शांत वातावरण में भ्रमण का आनंद ले सकें।

उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिक इस व्यवस्था से पहले से परिचित हैं और इसका पालन कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों और वाहन चालकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं तथा लगातार अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे।

आयुक्त ने वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में प्रशासन जागरूकता अभियान पर अधिक ध्यान देगा, लेकिन लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page