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उत्तराखण्ड

शो-कॉज नोटिस के आंकड़े भवन पोर्टल के डेटा से अलग, हाईकोर्ट ने शहरी विकास निदेशक से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के दिए निर्देश

न नैनीताल,15,अक्टूबर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विस्टार गुप्ता बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में शो-कॉज नोटिस में दर्ज आंकड़ों और भवन पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा में अंतर पाए जाने पर शहरी विकास निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने 15 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में प्रथम दृष्टया पाया कि शो-कॉज नोटिस में उल्लिखित आंकड़े भवन पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के विपरीत हैं। इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की है।

न्यायालय ने शहरी विकास निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होकर यह स्पष्ट करें कि शो-कॉज नोटिस में गलत आंकड़े किस आधार पर दिए गए।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजय नेगी, राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता केएन जोशी तथा प्रतिवादी संख्या पांच की ओर से अधिवक्ता ललित मिगलानी ने पक्ष रखा।

अब 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में शहरी विकास निदेशक को आंकड़ों में अंतर के संबंध में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।

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