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उत्तराखण्ड

छह माह के लिए जिला बदर हुए दो आरोपी, नैनीताल में प्रवेश पर रोक

नैनीताल, 12 सितंबर। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सात प्रकरण तथा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज है।

वहीं, पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के चार प्रकरण तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक प्रकरण दर्ज है।

दोनों के आपराधिक अभिलेखों और उनकी गतिविधियों से कानून एवं व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने के आदेश पारित किए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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