Connect with us

उत्तराखण्ड

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना माध्यम से विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों (75 माईक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया जाएगा

RS. Gill. Journalist
.

रूद्रपुर – नगर निगम क्षेत्र में 75 माईक्रोन से कम के सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, बिक्री एवं उपयोग पर 30 जून से पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। यह जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल ने बताया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना माध्यम से विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों (75 माईक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल ने बताया कि नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत 01 जुलाई 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल ) वस्तुओं सहित एकल प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा। उन्होने बताया प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माेकोल) की सजावटी सामग्री व प्लेटें, कप, गिलास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी वैनर, स्टीरर्र किसी भी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति, व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर निगम द्वारा नियम संगत धाराओं के अनुसार सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Ad Ad
Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page