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उत्तराखण्ड

अनाधिकृत ब्लैक फिल्म व मॉडिफाइड साइलेंसर पर होगी सख्त कार्रवाई, वाहन स्वामियों से नियमों के पालन की अपील 

 

 हल्द्वानी   संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी ने जनसामान्य, वाहन स्वामियों, वाहन चालकों एवं अभिभावकों से सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वाहनों में अनाधिकृत ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड अथवा अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साइलेंसर, अनधिकृत रेट्रो फिटमेंट तथा निर्धारित मानकों के विपरीत हाई इंटेंसिटी एलईडी लाइटें लगाना मोटर वाहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि ऐसे अनधिकृत संशोधन न केवल कानून के विरुद्ध हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए सभी वाहन स्वामियों से अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन न कराने का अनुरोध किया गया है।

अभिभावकों से विशेष अपील करते हुए कहा गया है कि वे अपने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें तथा नाबालिगों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनके वाहनों में कोई अवैध संशोधन न हो।

संभागीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालान, वाहन जब्ती तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से “सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन” के संकल्प को अपनाते हुए सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग करने की अपील की।

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