उत्तराखण्ड
4 से 6 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान, ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध हूटर वाले वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई
मानकों के विपरीत एलईडी/लेजर लाइटें भी होंगी अभियान के दायरे में, सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त

हल्द्वानी,,, 3 अगस्त। सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने हल्द्वानी संभाग में तीन दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हल्द्वानी की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह विशेष अभियान 4 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान अवैध ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड (रेट्रो) साइलेंसर, अवैध हूटर, मानकों से अधिक तीव्र रोशनी देने वाली एलईडी एवं लेजर लाइटों तथा अन्य अनधिकृत संशोधन वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी निर्देश सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (प्रवर्तन) तथा इंटरसेप्टर एवं टास्क फोर्स प्रभारियों को भेजे गए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि प्रभावी और परिणाममुखी तरीके से संचालित किया जाए, ताकि सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।
विभाग के अनुसार हल्द्वानी संभाग में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं, विशेषकर एसयूवी श्रेणी के वाहन, जिनमें अवैध रूप से ब्लैक फिल्म लगाई गई है, तेज रोशनी वाली अतिरिक्त एलईडी या लेजर लाइटें लगाई गई हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए गए हैं तथा अवैध हूटर का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे संशोधन मोटरयान अधिनियम एवं केंद्रीय मोटरयान नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक तीव्र रोशनी वाली लाइटें सामने से आने वाले वाहन चालकों की दृष्टि को प्रभावित करती हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। वहीं मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध हूटर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ आम जनता के लिए असुविधा का कारण बनते हैं। इनका उपयोग कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भी उचित नहीं माना जाता।
विशेष अभियान के दौरान प्रवर्तन दल ऐसे सभी वाहनों की जांच करेंगे जिनमें नियमों के विपरीत संशोधन किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत चालान किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर ब्लैक फिल्म, अतिरिक्त लाइटें, मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध हूटर और अन्य अनधिकृत उपकरणों को मौके पर ही हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान प्रत्येक कार्रवाई का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाए। अभियान समाप्त होने के बाद किए गए चालानों की संख्या, हटाई गई ब्लैक फिल्म, जब्त या हटाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध हूटर तथा अन्य अनधिकृत उपकरणों का विस्तृत प्रतिवेदन विभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
परिवहन विभाग का मानना है कि इस विशेष अभियान से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। विभाग ने वाहन स्वामियों से भी अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत संशोधन न कराएं और निर्धारित मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं जिम्मेदार ढंग से वाहन चलाएं।



