Connect with us

उत्तराखण्ड

न्यायालय ने दिए महिला व विवेचना अधिकारी पर कार्यवाही के आदेश-

अधिवक्ता राजन मेहरा व शिवांशु जोशी की दमदार पैरवी से सगे भाइयों को मिला न्याय।

नैनीताल। छेड़खानी व मारपीट की गलत एफ आई आर दर्ज कराना महिला को भारी पड़ गया यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश ने महिला पर परिवाद दर्ज करने के साथ ही मामले में जांच करने वाली विवेचना अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही के आदेश एस एस पी नैनीताल को दिए है वही मामले में आरोपी दोनो भाइयो को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है जानकारी के अनुसार नैनीताल के मौना निवासी पीताम्बर मिश्रा ने 2023 में 200000 रुपये में अपनी जमीन का सौदा मोना निवासी प्रेम प्रकाश शर्मा से किया जिसकी रकम पीतांबर मिश्रा ने अपने लड़के को पत्नी के खाते में ली इसके बाद सौदा कैंसिल करने की नीयत से उसकी परितग्यता पुत्री ज्योति ने षड्यंत्र के तहत प्रेम प्रकाश शर्मा और उसके भाई हेमवती नंदन शर्मा पर छेड़खानी मारपीट को गाली गलौज की तहरीर भवाली थाने में देकर मुकदमा दर्ज करा दिया जिसके बाद जांच अधिकारी ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा व अधिवक्ता शिवांशु जोशी ने मामले में न्यायालय में दमदार पैरवी करते हुवे सारे तथ्य सामने रखे न्यायालय ने छेड़खानी की घटना को गलत मानते हुए महिला के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए वही न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुवे जांच अधिकारी के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश भी पारित किए है ।,


More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page