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उत्तराखण्ड

सांसद अजय भट्ट ने राज्य कैबिनेट द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 50 बेड तक के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में शत प्रतिशत छूट दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड सरकार मे स्वास्थ मंत्री धन सिंह रावत जी का आभार जताया है।

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने राज्य कैबिनेट द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 50 बेड तक के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में शत प्रतिशत छूट दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड सरकार मे स्वास्थ मंत्री धन सिंह रावत जी का आभार जताया है।

केंद्रीय मंत्री भट्ट ने बताया कि लंबे समय से उत्तराखंड के अस्पतालों के संचालक व आईएमए के पदाधिकारी क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत छूट दिए जाने की मांग कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने भी मुख्यमंत्री श्री धामी को पिछले दिनों मुलाकात कर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में छूट दिए जाने का अनुरोध किया था। श्री भट्ट ने कहा कि आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियम) नियमावली 2015 में 0 से 50 शैय्या हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क न ले जाने का निर्णय लिया गया है और अंत: रोगी उपचार हेतु 51 से अधिक शैय्या हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क में 90% तक की कमी की गई है। जो कि स्वागत योग्य निर्णय है इस फैसले से राज्य में न सिर्फ छोटे अस्पतालों को संचालन में आसानी होगी बल्कि पर्वतीय विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।

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