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उत्तराखण्ड

स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण दिलाए जाने का प्राविधान है

नैनीताल -जिला प्रबंधक अल्पसंख्यक कल्याण तथा  वक्फ विकास निगम, पुरानी आईटीआई बरेली रोड हल्द्वानी, ने अवगत कराया है कि जनपद के अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, पारसी, जैन के बेरोजगार व्यक्ति जिनकी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रुपए 2,50,000 से अधिक ना हो को स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण दिलाए जाने का प्राविधान है जिसमें योजना लागत का 25ः अनुदान, 15ः लाभार्थी लाभार्थी का स्वयं का अंश  एवं 60ः बैंक ऋण के रूप में देय होगा। उन्होंने बताया की पात्रता  रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति प्रमाण पत्रों की दो दो प्रतियों के साथ अपनी विकासखंड कार्यालयों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से व शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे पात्र कार्यालय जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम पुरानी आईटीआई बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल में सम्पर्क कर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। योजनाओं से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस को सम्बन्धित कार्यालय में आकर प्राप्त की जा सकती हैं।   —

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