उत्तराखण्ड
रिहायशी इलाकों में कबाड़ की दुकानों पर नगर निगम की कार्रवाई, 30 कबाड़ियों को नोटिस





नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में कबाड़ कारोबारियों को 15 दिन के भीतर अपनी दुकानें रिहायशी क्षेत्र से हटाकर शहर से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में दुकानें नहीं हटाने पर संबंधित कबाड़ियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, रिहायशी क्षेत्रों में कबाड़ की दुकानों के संचालन से स्थानीय लोगों को असुविधा के साथ-साथ साफ-सफाई और यातायात संबंधी समस्याएं भी सामने आती हैं। इसी को देखते हुए निगम द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम ने कबाड़ कारोबारियों से निर्धारित समय के भीतर निर्देशों का पालन करने को कहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

















