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उत्तराखण्ड

नैनीताल: SSP के निर्देश पर काठगोदाम पुलिस की कार्रवाई, 6 माह के लिए जिला बदर

 

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई, आबकारी अधिनियम के 9 मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख

काठगोदाम, नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के आदेशों के अनुपालन में काठगोदाम पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, रामलाल कॉलोनी, काठगोदाम निवासी मनीष पुत्र गंगाराम को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आदेश के अनुपालन में कोतवाली काठगोदाम पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार जनपद की सीमा से बाहर कर दिया है।

यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। इसमें खेड़ा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक खष्टी बिष्ट कुमार शामिल रहे।

पुलिस के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध थाना काठगोदाम में आबकारी अधिनियम के तहत नौ मुकदमे दर्ज हैं। मीडिया सेल, जनपद नैनीताल

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