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उत्तराखण्ड

दमुआढूँगा क्षेत्र के निवासियों को मिला मालिकाना हक, प्रशासन ने जारी की धारा 48 की अधिसूचना,

दमुआढूँगा क्षेत्र के निवासियों को मिला मालिकाना हक, प्रशासन ने जारी की धारा 48 की अधिसूचना

हल्द्वानी-काठगोदाम, 21 अगस्त 2025 — उत्तराखंड शासन द्वारा राजस्व अनुभाग-3 के पत्रांक संख्या 539/xviii/3/2025/2016 के तहत दमुआढूँगा क्षेत्र में धारा 48 की अधिसूचना जारी की गई है, जिससे नगर निगम के वार्ड 35, 36 एवं 37 के निवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होगा। यह निर्णय स्थानीय निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है।

महापौर गजराज बिष्ट ने मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय जनता की सालों की मांग और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा, “भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने आम जनमानस का दर्द समझते हुए उनका हक दिलाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारी सरकार सदैव लोगों के हित में काम करती है और आगे भी प्रतिबद्ध रहेगी।”

इस अधिसूचना से दमुआढूँगा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को भूमि के पूर्ण स्वामित्व का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

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