उत्तराखण्ड
उत्त्तराखण्ड में प्रेस मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू, 20 दिसम्बर तक अभिलेख भेजने के निर्देश,,
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन के सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग ने वर्ष 2026 के लिए जिला स्तरीय प्रेस मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में अपर निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड श्री आशिष कुमार त्रिपाठी की ओर से सभी जिला सूचना अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान मान्यता 31 जनवरी, 2026 को समाप्त हो जाएगी।जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तरांचल प्रेस मान्यता नियमावली, 2001 के प्रावधानों के तहत हर वर्ष जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की मान्यता का पुनरीक्षण/नवीनीकरण किया जाता है। जिला सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जनपद के मान्यता प्राप्त पत्रकारों से नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रों पर अभिलेख प्राप्त कर, अपनी संस्तुति सहित 20 दिसम्बर, 2025 तक मुख्यालय को प्रेषित करें।पत्र के अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए पत्रकारों का विवरण संलग्न प्रपत्र में संपादक/ब्यूरो चीफ/चैनल हेड की संस्तुति सहित भेजना अनिवार्य होगा। स्वतंत्र पत्रकारों को यह स्वघोषणा-पत्र (शपथ पत्र) देना होगा कि वे किसी समाचार पत्र, समाचार चैनल अथवा मीडिया संस्थान से वेतनभोगी, नियमित मानदेय अथवा नियमित अनुबंध पर संबद्ध नहीं हैं।इसके अलावा स्वतंत्र पत्रकारों को वर्ष 2025 में कम से कम दो प्रतिष्ठित, मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों/फीचर के माध्यम से न्यूनतम 6,000 रुपये वार्षिक आय प्रमाणित करने वाले चेक, बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान की छायाप्रति, तथा उसकी सत्यता के संबंध में स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।जिला स्तरीय मान्यता के मामलों में संबंधित समाचार पत्र/समाचार माध्यम के पिछले छह माह के नियमित प्रकाशन की रिपोर्ट तथा निरीक्षण नियमों के परिप्रेक्ष्य में जिला सूचना अधिकारी की टिप्पणी भी भेजी जानी है। साथ ही नवीनीकरण हेतु भेजे जाने वाले सभी अभिलेखों को क्रमांकित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि परीक्षण एवं संधारण में सुविधा रहे।पत्र में यह भी उल्लेख है कि जिन प्रेस प्रतिनिधियों के संबंध में की गई गोपनीय जांच को छह माह से अधिक समय हो चुका है, उनके मामलों में पुनः गोपनीय जांच कराते हुए नवीन गोपनीय आख्या भी नवीनीकरण प्रपत्रों के साथ भेजी जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समस्त अभिलेख, संस्तुति, समाचार पत्र के नियमित प्रकाशन की स्थिति एवं फोटोग्राफ सहित प्रकरण 20 दिसम्बर, 2025 तक हर हाल में मुख्यालय को उपलब्ध कराए जाएँ। इस कार्य को समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं।









