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उत्तराखण्ड

वाहन दुर्घटना मामले में जिला न्यायालय ने दिया फैसला:- मृतक के परिवार को मिलेगा 50 लाख रुपये मुआवजा।,

नैनीताल। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को न्यायालय ने 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है यह आदेश इंश्योरेंस कंपनी इफको-टोकियो के खिलाफ दिया गया है मार्च 2022 में हल्द्वानी के निलियम कॉलोनी निवासी गीता देवी ने अपने अधिवक्ता पी सी जोशी व नीलेश भट्ट के माध्यम से जिला न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुवे बताया की याचिकर्ता गीता देवी के पति चारु चंद्र बृजवासी हल्द्वानी स्थित रैकेट इंडिया कंपनी में पीएसआर पद पर कार्यरत थे और 12 मार्च 2022 को कंपनी कार्य से मुनस्यारी से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे इस दौरान, वाहन चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते खिरचना पुल, कनालीछीना के पास वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे मौके पर ही उनके पति की मौत हो गई पिथौरागढ़ पुलिस ने दुर्घटना का कारण वाहन के आगे अचानक जानवर आ जाना बताया और फाइनल रिपोर्ट लगा जिसके बाद पत्नी ने न्यायालय का रुख किया उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह उनके तीन बच्चे और मृतक की मां पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे तथ्यों और साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद जिला जज सुबीर कुमार ने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी इफको- टोकियो को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता गीता देवी उनके बच्चों और मृतक की मां को ब्याज सहित कुल 50 लाख 52 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करें।

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