Connect with us

उत्तराखण्ड

वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना – अब वाहन पंजीकरण में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य,

हल्द्वानी, 21 नवंबर 2025।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) वी.के. सिंह ने बताया कि राज्य में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 136A एवं केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 167A के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और ई-चालन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 37 स्थानों पर ANPR कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से वाहनों के नियम उल्लंघनों पर ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने बताया कि इन कैमरों के अतिरिक्त इंटरसेप्टर, टास्कफोर्स एवं प्रवर्तन दलों द्वारा रडार गन के माध्यम से ओवरस्पीडिंग के मामलों में भी ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। इन कार्रवाइयों में अधिकतर अवसरों पर वाहन रोके नहीं जाते, जिससे वाहनों के कागजात जब्त करने की संभावना नहीं रहती।ऐसी स्थिति में यदि वाहन स्वामी का सही मोबाइल नंबर वाहन के पंजीयन विवरण में दर्ज या अपडेट नहीं है, तो चालान की सूचना समय पर प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण समय पर चालान का भुगतान नहीं हो पाता। इसके अलावा वाहन के बीमा renewal तथा प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के नवीनीकरण हेतु आधार आधारित OTP की प्रक्रिया में भी सही मोबाइल नंबर का दर्ज होना आवश्यक है।ए.आर.टी.ओ. सिंह ने आम जनमानस से अपील की है कि वे परिवहन विभाग की वेबसाइट Parivahan.gov.in के माध्यम से अपने वाहन का मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करें। साथ ही इच्छुक व्यक्ति विभागीय कार्यालय में कार्यदिवसों में उपस्थित होकर भी मोबाइल नंबर अंकित या अपडेट करा सकते हैं।

Ad Ad

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page