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हल्द्वानी नगर निगम ने निजी भूमि पर बाजार/फूड कोर्ट संचालन के लिए नई उपनियम जारी किए,,

हल्द्वानी, 9 फरवरी 2026: नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने अपनी सीमा क्षेत्र में निजी भूमि पर निजी बाजार, फूड कोर्ट, चौपाटी आदि के नियमन एवं संचालन हेतु उपनियम तैयार कर लिए हैं। अब अपनी निजी जमीन पर ऐसे बाजार चलाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को नगर निगम से अनिवार्य रूप से अनुमति/लाइसेंस लेना होगा।मार्केटिंग अनुभाग में प्रार्थना पत्र जमा कर इच्छुक व्यक्ति अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इससे रेहड़ी-पटरी पर व्यापार करने वाले लघु व्यवसायियों को व्यवस्थित प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्याएं कम होंगी।अधिसूचित उपनियमों के अनुसार:पहले वर्ष में निजी बाजार संचालक को 25 प्रतिशत स्थान नगर निगम के सिटी वेंडिंग कार्ड धारकों के लिए आरक्षित रखना होगा।प्रत्येक वेंडर को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य।उपभोक्ताओं के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करनी होगी, जो ट्रैफिक जाम न पैदा करे।पार्किंग, लाइटिंग, शौचालय, सफाई और सीसीटीवी कैमरे जैसी जनसुविधाएं संचालक को अपने खर्च पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी।उपनियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।संपर्क विवरण:कार्यालय: नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, नैनीताल, हल्द्वानी, पिन कोड 263130वेबसाइट:www.Nagarnigamhaldnir881610000ईमेल: haldnasinagarnigफोन: 05046-220035अनुभाग: मार्केटिंग अनुभाग यह कदम हल्द्वानी में स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित करने और यातायात सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इच्छुक व्यक्ति शीघ्र आवेदन करें।,,

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