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उत्तराखण्ड

जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा 5 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त,,

हल्द्वानी, 22 जनवरी 2026। जनपद नैनीताल के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मामलों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा के हित में की गई है।निरस्त लाइसेंस वाले व्यक्तियों का विवरण:साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आजाद नगर, थाना बनभूलपुरा: खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत 3 मुकदमे।मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, थाना बनभूलपुरा: IPC एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत 3 मुकदमे।मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आजाद नगर, थाना बनभूलपुरा: IPC एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत 3 मुकदमे।शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आजाद नगर, थाना बनभूलपुरा: IPC एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत 3 मुकदमे।मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा: IPC, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (UPMCA) निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे।जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने जनहित, सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां नियमानुसार जारी रहेंगी।,

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