Connect with us

उत्तराखण्ड

सामाजिक कार्यकर्ता पूरन बृजवासी की 6सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्राधिकरण सचिव को महा योजना में सरलीकरण करने, स्थानीय गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों को नक्शे में धनराशि की विशेष छूट देने हेतु कार्यवाही करने के दिए निर्देश ,,,

नैनीताल,,प्राधिकरण से नगर पालिका भीमताल-नौकुचियाताल क्षेत्र अंतर्गत और आस-पास क्षेत्रों में हो रही सभी दिक्कतों को दूर करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता बृजवासी की 6 सूत्रीय मांगों पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्राधिकरण सचिव को महा योजना में सरलीकरण करने, स्थानीय गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों को नक्शे में धनराशि की विशेष छूट देने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं
भीमताल नगर पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डो के गरीब एवं मध्यम वर्गीय स्थानीय लोगों को अपनी ही भूमिधरी जमीन पर आवास एवं रोजगार निर्माण में कई दिक्कतों का आए दिन सामना करना पड़ता है, विभाग की तानाशाही की वजह से शहर में गरीब एवं मध्यम वर्गीय स्थानीय लोगों के परिवार संयुक्त होते जा रहे हैं और वो वहीं पुराने जीर्ण-शीर्ण बने मकानों में रहने को मजबूर है, स्थानीय गरीब, मजदूर, किसान एवं मध्यम वर्ग का कहना है कि पहले तो मकान बनाना हमारा सपना ही रह जाता है फिर भी मुश्किल या कर्जे से बड़ी गुंजाईश के बाद हम कमरा बनाने की सोचते भी है तो प्राधिकरण विभाग आसियाना या रोजगार निर्माण अपनी ही जमीन में नहीं करने देता, वही दूसरी ओर बाहरी राज्यों से यहाँ आकर बसने वालों को हमारी ही आँखों के सामने आलीशान भवन निर्माण की स्वीकृति तत्काल उन्हें दी जाती है, स्थानीय लोगों के लिए विभाग की एसी नाका बंदी क्यों कि जाती है l संपूर्ण नगर क्षेत्र के परिवारों का गहन अध्ययन करते हुए उनकी पीड़ा और यथा स्थिति को जानकर भीमताल नगर के जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी ने कुछ समय पूर्व जिलाधिकारी को प्राधिकरण विभाग की 6 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया था और उन्होंने माँग करते हुए लिखा था कि हमारे नगर के सभी वार्डो में प्राधिकरण से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, जिसमें हमारे नगर के थपलिया मेहरा गाँव, नौल, बिजरौली, बिलासपुर, मेहरा गाँव, खुटानी, चौहान पाटा, संपूर्ण नगर क्षेत्र और आस-पास जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिधरी का अधिकार जिन व्यक्तियों को है वे अपनी ही निजी भूमि में अपना आवास या रोजगार हेतु निर्माण नहीं कर सकते है , लोग विभाग की इस बड़ी नाइंसाफी से काफी परेशान है, संपूर्ण नगर की मनोदशा वो लोगों की पीड़ा को देखते हुए बृजवासी ने प्राधिकरण विभाग के नक्शे में सुधार सम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव साथ भेजे थे जिसका जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है जो इस प्रकार हैं..
1: पर्वतीय क्षेत्र में भूमि समतल नहीं होने, ढलान तथा उबड़-खाबड़ खेत होते हैं जिसके कारण रास्तों की चौड़ाई सभी स्थानों पर 2 मीटर मिलना सम्भव नहीं है, एसी जगहों पर पार्किंग स्थलों व रास्तों पर छूट प्रदान किया जाना उचित होगा l
2 : आवासीय भवनों में 250 वर्ग मीटर के प्लॉट में पार्किंग पर छूट दिया जाना उचित होगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भूमि सीढ़ी नुमा होती है जिसके कारण कई प्लाटों तक सीढियों द्वारा उतरा और चढ़ा जाता है l
3 : स्थाई निवासियों को जो जमीन रोड साईड में है जो प्लॉट रोड के स्तर से नीचे स्तर पर है उन पर मानचित्र सड़क स्तर से केवल 1.20 मीटर अनुमान्य है, जो कि नीतिगत नहीं है, यदि स्थानीय लोगों की भूमि सड़क किनारे है उस पर स्थानीय व्यक्ति रोजगार, जलपान गृह या दुकान नहीं बना सकता है, इस नियम को संशोधित किया जाना रोजगार के दृष्टिकोण से उचित होगा l
4 : नगर पंचायत भीमताल के अंतर्गत स्थाई निवासियों की भूमि पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण मार्ग की चौड़ाई 2 से 1.5 मीटर ही होती है, जिसके कारण भवन निर्माण रोजगार हेतु ‘होम स्टे’ निर्माण में परेशानी होने के साथ-साथ ‘बैंक से लोन’ प्राप्त होने में भी अड़चन होती है, इस नियम का भी सरलीकरण किया जाना आवश्यक है l
5 : नगर भीमताल के नौ वार्डो के अंतर्गत पूर्व की महायोजना में चढ़े शिक्षा क्षेत्र, वन क्षेत्र (ग्रीन जॉन) , क्रीड़ा, हेल्थ जॉन, कार्यालय, कृषि जॉन आदि से स्थानीय भूमिधरी काफी परेशान से है, वो अपनी ही जमीन में रोजगार निर्माण या आवास निर्माण करने से वंचित है, जबकि ये “महायोजना” 2011 में समाप्त हो चुकी हैं, इस नियम पर सुधार क्षेत्रवासियों के हित में होगा l
6 : नगर मध्य जन्म से रह रहे स्थाई परिवारों को संयुक्त परिवार होने पर भवन निर्माण, रोजगार निर्माण में शुल्क माफ एवं विशेष छूट देना जनता के हित में होगा l
जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा उनकी सभी मांगों पर नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राधिकरण सचिव को दिए गए हैं l 🙏


Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page