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उत्तराखण्ड

बाल श्रम कानून के तहत नाबालिक बच्चों की काउंसलिंग की गई ,

हल्द्वानी शान्तुन पाराशर क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी,सुश्री व्योमा जैन प्रोवेशन अधिकारी के द्वारा हल्द्वानी /बनभूलपुरा क्षेत्र के बच्चों के द्वारा रोड में लगाए जाने वाले ठेला‌‌ फड में बाल श्रम कानून के तहत नाबालिक बच्चों की काउंसलिंग की गई तथा उनको शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए जानकारी देते हुए उनके माता-पिता के सुपुर्द किया गया तथा परिजनों को हिदायत दी गई कि नाबालिग बच्चों से माता पिता किसी भी प्रकार का काम ना कराएं जो बाल श्रम कानून के अंतर्गत आता हो उन्हें स्कूल भेजें शिक्षा दें। यदि पुनः कोई भी नाबालिक बच्चा रोड में काम करता हुआ पाया जाता है तो उनके परिजनों के विरुद्ध पुलिस द्वारा बाल श्रम कानून के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
दौराने अभियान के श्री प्रकाश पोखरियाल चौकी प्रभारी राजपुरा, प्रभारी चौकी मंगल पड़ाव आदि मौजूद रहे।

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