उत्तराखण्ड
हलद्वानी की धार्मिक सिख संस्था गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभा के चुनाव प्रक्रिया को लेकर अग्रिम आदेश तक उपजिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई ,
हलद्वानी की सिख समुदाय की धार्मिक संस्था गुरुद्वारा श्री गुरु सभा नियर रामलीला ग्राउंड हलद्वानी के प्रबंधक कमेटी के चुनाव समय सीमा में नही हो पाए तथा गुरुद्वारे में कमेटी न होने पर कार्यों में अड़चन आ रही जिसके चलते उप निबंध रजिस्टर द्वारा 17,12,22 को समाचार पत्र में निविदा छपाई गई थी अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है ,जिसमे में कावलजीत सिंह द्वारा उप जिलाधिकारी के कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया बायलॉज नियमावली के विरुद्ध किया जा रहा है उन्होने कहा कि जो सदस्यता 2017 में हुई हैं उसी आधार पर चुनाव कराया जा रहा , तथा वो नियमविरुध हैं उप निबंध रजिस्टार सदस्यता अभियान क्यों नहीं चलाया गया तथा पिछले पांच साल की सदस्यता लिस्ट के अनुसार पर चुनाव कराया जा रहा है जोकि नियमा विरूध हैं उन्होने कहा कि उप निबंधक द्वारा इसका अध्यन नही किया गया तथा पुरानी सदस्यता सूची के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही थी एवम कुछ युवा पीढ़ी भी इन पांच सालो में इस सदस्य सूची में शामिल होने थे उनकी सदस्यता नही की गई इस बीच कई व्यक्ति शहर छोड़कर चले गए हैं या दिवंगत हो गए हैं उनका भी इस लिस्ट में नाम दर्ज है उन्होंने कहा जी चुनाव प्रक्रिया से पहले सदस्यता अभियान चलाया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है जिसको लेकर विरोधाभास तथा चुनाव में धांधली की आशंका जताई है जिसको लेकर उन्होंने चुनवा प्रक्रिया को अवैध बताया है,,वर्तमान में गुरुद्वारे का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था तथा गुरूदारे के आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत नही गया है तथा जो गुरुद्वारे का पैसा किसके आदेश से खुर्फपुर्द किया गया है उसका भी जिक्र नहीं किया गया है जिसको लेकर शिकायतकर्ता कावलजीत सिंह उपजिलाधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज कर चुनाव को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की शिकायत दर्ज की हैं तथा उपजलाधिकारी ने शिकायत कर्ता की आपत्ति के अनुसार अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं