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उत्तराखण्ड

नामित अधिवक्ता (सिविल),नैनीताल के रिक्त पदो के सापेक्ष विधि व्यवसावियों की आबद्धता हेतु नया पैनल तैयार किये जाने है, निम्न योग्यतायें रखने वाले अधिवक्ताओं से विज्ञाप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत आवेदन-पत्र जमा कर सकते है।

नैनीताल ,
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नामित अधिवक्ता (सिविल),नैनीताल के रिक्त पदो के सापेक्ष विधि व्यवसावियों की आबद्धता हेतु नया पैनल तैयार किये जाने है, निम्न योग्यतायें रखने वाले अधिवक्ताओं से विज्ञाप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत आवेदन-पत्र जमा कर सकते है।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि उक्त पदों पर अधिवक्तओं को नियुक्त नहीं किया जायेगा तथा सरकार राज्य सरकार द्वारा आबद्ध किया जायेगा और यह आबद्धता होगी, जो राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता को न्याय विभाग के शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार प्रतिदिन की दर से फीस देय होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई आवेदक कोई दूसरा पद अथवा सरकारी वकील विधि कालेज में पूर्णकालिक विधि प्रवक्ता ओथ कमिश्नर, नोटरी, विवाह अधिकारी, एमिक्स क्यूरी आदि पर धारित करते हो तो उन्हें आवेदित पद पर नियुक्ति होने की दशा में अन्य पदों पर त्याग-पत्र दे देने के संकल्प को आवेदन पत्र में अंकित करना पड़ेगा। यदि कोई आवेदक किसी राजनीतिक दल का सदस्य या पदाधिकारी हो तो अपने आवेदन पत्र में आवेदित पद पर नियुक्ति होने की दशा में उक्त पद या सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियों एवं विगत दो वर्षो की विधि सम्बन्धी कार्य विवरण की सत्यापित प्रति के साथ विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है तथा निर्धारित दिनांक, समय के पश्चता प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा साथ ही समीप जिलों के इच्छुक विधि व्यवसायी भी अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से आवेदन-पत्र प्रेषित कर सकते है।

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