उत्तराखण्ड
जनपद नैनीताल के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक फसलों की पराली, झाड़ _झंकार आदि को खेतों में आग लगाकर जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध ,जिला मजिस्ट्रेट,
हलद्वानी,,,,,,,जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले के समस्त वन विभागों के अंतर्गत कतिपय काश्तकारों के द्वारा फसलों की पराली, झाड़ी झंकार आदि अपने खेतों में आग लगाकर नष्ट किए जाने के दौरान तेज हवा आदि कारणों से निकटवर्ती क्षेत्र में बना अग्नि की घटनाएं घटित हो रही है। जिससे वन संपदा को क्षति पहुंचाने के साथी पर्यावरण प्रदूषित होने की स्थिति में आम जनमानस को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर समस्त ग्राम सभाओं/ ग्राम पंचायत को वनाग्नि काल समाप्त होने तक अलाव /आड़ा/पराली न जलाने के लिए निर्देशित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट वन्दना सिंह ने जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए जनपद के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक फसलों की पराली, झाड़ झंकार आदि को खेत में आग लगाकर जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता हैं। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कृषि, राजस्व, पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेशों का कडाई से अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
जनपद नैनीताल अन्तर्गत स्थित विभिन्न व्यक्तियो, सड़क किनारे / वन विभाग के निकट स्थित विभिन्न फड़ एवं खोखा व्यवसायियों, दुकानों, होटल रिर्जाट इत्यादि द्वारा ठोस अवशिष्ठ का समूचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है एवं अवशिष्ठों को वन भूमि के निकट अवैध रूप से जलाया नहीं जायेगा। जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विभिन्न मार्गो पर स्थापित खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री के फड व्यवसायिक द्वारा किसी भी ठोस अवशिष्ठ को खुले स्थानो पर नहीं फैका जायेगा ना ही आग जलाकर कूड़े का निस्तारण किया जायेगा।
वर्तमान में हो रही वनाग्नि के दृष्टिगत ऐसे प्रतिष्ठान जिनके द्वारा ज्वलनशील सामाग्री / प्रदार्थो जैसे-गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, लीसा फैक्ट्री, भूसा गोदाम आदि के द्वारा अपने परिसर एवं परिसर के 100 मीटर की परिधि से ज्वलनशील अवशिष्ठ जैसे प्लास्टिक कागज सम्बंधित कूड़ा, पीरूल, वृक्षो से गिरे सूखे पत्ते टहनिया इत्यादि को तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
जनपद नैनीताल अन्तर्गत विभिन्न होटल/रिर्जाट/रेस्टोरेंट / गेस्ट हाउस / होम स्टे एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ठो (जैविक एवं अजैविक) को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। प्रतिष्ठान के अन्तर्गत एवं 50 मीटर की परीधि से जलावन सामाग्री जैसे सूखा कूड़ा, गिरी हुई सूखी टहनियाँ, पत्तियों पीरूल इत्यादि को तत्काल हटाना सुनिश्चित करेगें । प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
समस्त मंदिर समितियों, धर्मशाला प्रबंध / संचालकों / गुरुद्वारा प्रबंधको / मस्जिद प्रबंधकों एवं अन्य धार्मिको प्रतिष्ठानों के संचालक / प्रबंधक द्वारा धार्मिक स्थलों की 100 मीटर की परीधिसमस्त मंदिर समितियोंधर्मशाला प्रबंध / संचालकों / गुरूद्वारा प्रबंधको / मस्जिद प्रबंधकों एवं अन्य धार्मिको प्रतिष्ठानों के संचालक / प्रबंधक द्वारा धार्मिक स्थलों की 100 मीटर की परीधि में समस्त सूखे कूड़ो को एकत्रित करते हुए समूचित प्रबंधन किया जायेगा एवं धार्मिक स्थलो के परिसर एवं 100 मीटर की परिधि में स्थापित विभिन्न फड़/दुकान/पूजा सामाग्री व्यपारियों आदियों द्वारा कूड़े को उचित रूप से निस्तारण किया जायेगा खुले में कूड़ा फैकने एवं फैलाने की दशा में सम्बंधित समिति / प्रबंधक / संचालक/व्यक्तियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जायेगी, इसके अतिरिक्त अग्नि शमन उपकरण इत्यादि को भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना होगा।
समस्त सड़क एजेंसियों द्वारा समस्त N.H/ S.H / M.D.R / O.D.R/ V.R मार्गों के किनारे से तत्काल कंप्रेसर, लीफ ब्लोअर या मानव श्रम द्वारा सफाई कराते हुए सूखे पत्तों, पीरूल आदि को हटाया जायेगा।