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उत्तराखण्ड

अपर मुख्यचिकित्साधिकारी डा श्वेता भंडारी के नेतृत्व में, क्लिनिकल स्टेबलिसमेंट अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया,,,

मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल महोदया द्वारा प्रदान आदेशों के क्रम में अपर मुख्यचिकित्साधिकारी डा श्वेता भंडारी के नेतृत्व में, क्लिनिकल स्टेबलिसमेंट अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया, गौलापार क्षेत्र में महेंद्र मेडिकल स्टोर नाम से संचालित क्लीनिक एवम अन्य बिना नाम से संचालित क्लीनिक में पाई गई अनियमिताओं के संबंध में केंद्र को कढ़ी चेतावनी देते हुए अधिनियमानुसार जुर्माना लगाया गया एवम समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रदान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया , जिसमे अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा केंद्रों को दस्तावेजों का अधिनियामानुसार रख रखाव करने एवम किसी भी प्रकार की अनियमितता न करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान डा श्वेता भंडारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल, डा राहुल लसपाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, श्री दीपक कांडपाल पीसीपीएनडीटी समन्वयक, श्री ललित ढौंडियाल जिला सहायक उपस्थित रहे।

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