उत्तराखण्ड
जनपद में कानून का राज कायम रहे और कोई भी व्यक्ति दबंगई न दिखा सके। ,,, जिलाधिकारी उदयराज सिंह,
रूद्रपुर – जनपद में कानून का राज कायम रहे और कोई भी व्यक्ति दबंगई न दिखा सके। यह बात जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने शनिवार को डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए कही।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा न्यायालयों में चल रहे वादो में गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन कार्यालय द्वारा प्रभावी पैरवी की जाये और कोई भी गुनहगार सजा से बच न पाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि किसी भी इन्वेस्टीगेशन ऑफीसर की लापरवाही से कोई अपराधी सजा से बचता है तो उसके खिलाफ विधिक एवं विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाये। उन्होंने गुण्डा एक्ट का जनहित में सही से व प्रभावी ढंग से उपयोग करने के निर्देश देते हुए कहा कि गुण्डा एक्ट की कार्यवाही करते समय स्पष्ट लिखा हो कि किस आधार सें संतुष्ट होकर गुण्डा एक्त में कार्यवाही की जा रही है और आधार नियमानुसार हैं या नहीं। जिलाधिकारी ने सत्र न्यायालयों सुनवाई पर चल रहे पुराने पांच-पांच वादो की आद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश संयुक्त निदेशक अभियोजन को दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े किसानों के साथ मिलकर कॉलोनाइज़र, अनियोजित कॉलोनियां काटकर बैचने में जनता के साथ छल न कर सकें। कॉलोनियां नियमानुसार बने और प्रत्येक कॉलोनी में बिजली, सड़क की व्यवस्था के साथ ही पानी निकासी की भी उचित व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने कॉलोनाइजर तथा बड़े किसानों की मिली भगत से अनियोजित कॉलोनिया काटने के खेल को रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एआईजी स्टाम्प, एसडीम सदर, सब रजिस्ट्रार सदर की सदस्यता वाली टीम गठित करते हुए निर्देश दिये कि चल रहे खेल को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद में अनियोजित विकास रूके और जनता को बिजली, सड़क, पेयजल एवं पानी की उचित निकासी की व्यवस्था मिले। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान उप निदेशक खनन को निर्देश दिये कि जनपद नैनीताल व रामपुर (उप्र) के जो भी बकायेदारो की आरसी काटी गयी है उसकी वसूली के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर वसूली करायी जाये। उन्होने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारो को निर्देश दिये कि बड़े बकायेदारों को नोटिस देकर सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित को निर्देशित करते हुये कहा कि यदि कही पर चकरोड पर अतिक्रमण है तो उसे चिन्हित कर अतिक्रमणमुक्त कराये। इस दौरान जिलाधिकारी ने राज्य कर, आरटीओ, आबकारी, पूर्ति विभाग की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।