उत्तराखण्ड
काठगोदाम-हैड़ाखान मार्ग स्थित स्लिप जोन से उत्सर्जित मलवा को निस्तारित कराने के दिये निर्देश,,,
हल्द्वानी
काठगोदाम-हैड़ाखान मार्ग स्थित स्लिप जोन से उत्सर्जित मलवा को निस्तारित कराने के दिये निर्देश,
जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि राज्य मार्ग संख्या 103 काठगोदाम-हैडाखान साननी 14 नवम्बर को भूस्खलन के कारण बाधित हो गया था। मार्ग पर 15 नवम्बर से पोकलैण्ड मशीनों द्वारा कार्य किया जा रहा है। भू वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों द्वारा परामर्श दिया गया कि उक्त मलवे का निस्तारण खड्ड साईड मे किये जाने से अन्य स्लिप जोन बनने की सम्भावना है। परामर्श एवं तकनीकी टीम द्वारा भू-स्खलन एवं स्लिप जोन के निकट डम्पिंग साईड न होने के कारण होने के कारण स्लिप जोन से उत्सर्जित होने वाले मलूवे को अन्यत्र डम्पिंग जोन बनाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया।
जिला मजिस्ट्रेट श्री गर्ब्याल ने तकनीकी अधिकारियों एवं भू-वैज्ञानिकों के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग को निर्देशित किया है कि राज्य मार्ग संख्या 103 काठगोदाम-हैडाखान साननी-सिमलिया बैण्ड मोटर मार्ग किमी 3 है0मी0 स्थित स्लिप जोन से उत्सर्जित मलवे का लोक निर्माण विभाग के साथ गौलापार मे वन विभाग द्वारा चिन्हित किये गये स्थल पर डम्पिंग जोन अस्थाई निर्धारित करते हुये सुरक्षात्मक कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि तत्काल कार्य प्रारम्भ कर डम्पिंग जोन में रखे गये मलवे का नियमानुसार निस्तारण करते हुये रायल्टी राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि अस्थाई डम्पिंग जोन में रखे मलवे का निस्तारण होने तक मलवा सुरक्षित रहे।
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