Connect with us

उत्तराखण्ड

माननीय न्यायालय में दायर जनहित याचिका में सरकार द्वारा मांगा गया समय, याचिका में याची द्वारा नेपाली नागरिकों के द्वारा उत्तराखंड राज्य में क्रय की गई भूमि पर सवाल उठाए गए थे,

उत्तराखंड में मूल रूप से नेपाली नागरिक का उत्तराखंड में मूल निवासी प्रमाण पत्र एवम राशन कार्ड एवम संपत्ति खरीदे जाने के संबंध में उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कर्ता द्वारा याचिका दायर की गई जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए निर्देश ,

न्यायालय या न्यायाधीशों के आदेश WPPIL संख्या 141/2024। माननीय रितु बाहरी, मुख्य न्यायाधीश माननीय राकेश थपलियाल, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय प्रधान, उत्तराखंड राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री एम.एस. बिष्ट और भारत संघ के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री सौरभ अधिकारी।

  1. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा है, जिसमें दिखाया गया है कि कई नेपालियों ने इस राज्य में अपना स्थायी निवास प्राप्त कर लिया है, जहां वे इस राज्य में भूमि नहीं खरीद सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने आरबीआई से अनुमति लिए बिना संपत्तियां खरीदी हैं और याचिका में अन्य अवैध गतिविधियों का विवरण दिया गया है। इस स्तर पर राज्य को निर्देश मिलेंगे कि क्या सरकार रिट याचिका की सामग्री को देखने के बाद इस पहलू पर विचार कर रही है।

Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page