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उत्तराखण्ड

उपजिलाधिकारी अशोक जोशी ने सेमलचौड़ व पत्तापनी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा में अनियमितताओं का निरीक्षण किया गया।

नैनीताल
जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में अपरजिलाधिकारी अशोक जोशी व उप जिलाधिकारी कालाढुंगी रेखा कोहली द्वारा ग्राम सेमलचौड़ व पत्तापनी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा में अनियमितताओं का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ग्राम सेमलचौड़ में 03 व पत्ता पानी मे 02 अनुज्ञाधारक के कार्य बन्द पाए गया। हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह ग्राम पत्ता पानी का मौके पर कार्य बन्द पाया गया व अनुज्ञाधारक द्वारा कुल 135792 घन मीटर पर अवैध खनन किया गया है जिस पर 10 करोड़ 45 लाख 59हजार 840 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया। साथ ही सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम ग्राम सेमलचौड़ का भी मौके पर कार्य बंद पाया गया व अनुज्ञधारक द्वारा कुल 174400 घन मीटर पर अवैध खनन किया गया है जिस पर 13 करोड़ 42 लाख 88 हजार 4400 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
ग्राम सेमलचौड़ के अनुज्ञाधारक कृपाल सिंह व करम सिंह का कार्य मौके पर बन्द पाया गया तथा गड्ढो को भरा नहीं गया है। इस सम्बंध में संबंधित को गड्ढे भरने के निर्देश दिए गये। इस अवसर पर सर्वेक्षक ऐश्वर्य शाह, अरुण कुमार देवरानी अन्य उपस्थित थे।

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