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उत्तराखण्ड

पेंशन पुनरीक्षण के लिए यथाशीघ्र फार्म प्रेषित करें,,

मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल, दिनेश कुमार राणा के द्वारा कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0-205/15.10.2018 के क्रम में दि० 01. 01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्देश दिये गये थे, जिसे डी०डी०ओ० द्वारा ऑनलाईन माध्यम से तैयार कर प्रमाणित करते हुए कोषागार को प्रेषित किया जाना था, जिसकी अन्तिम तिथि 31.03.2019 थी। शासन के पत्र सं0-23687/xxvii(10)/2024-ई-15031/2022/ दि० 03.09.2024 के द्वारा उक्त विवरण / पेंशन पुनरीक्षण फार्म को कोषागार में उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि 31.03.2019 जिसे 30.09.2023 तक विस्तारित किया गया था में पेंशन पुनरीक्षण किये जाने हेतु समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अतः उक्त के क्रम में जिन भी पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही आतिथि तक नहीं हो पाई है, वह सभी पेंशनर / पारिवारिक पेंशन अपने विभाग के माध्यम से उक्त पेंशन पुनरीक्षण फार्म सम्बन्धित कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध करा सकते हैं। समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित् कर लें की उनके अधीन पूर्व में कार्यरत / सेवारत सभी कार्मिकों का पेंशन पुनरीक्षण फार्म ऑनलाईन तैयार कर सम्बन्धित कोषागार /उप-कोषागार को यथाशीघ्र प्रेषित करें, जिससे की किसी भी पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण अनिस्तारित न रहे।

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