उत्तराखण्ड
अतिक्रमण किसी भी प्रदेश व शहर के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है दीपक बल्यूटिया
प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कहा कि अतिक्रमण किसी भी प्रदेश व शहर के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है जिससे शहर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जब उत्तराखण्ड की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम व नियमावली 2016 व अधिनियम 2018 लागू है।अधिनियम प्रावधानों के अनुसार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास व पुनर्वास का प्रावधान है जिससे उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके । ऐसे में अधिनियम को ताक पर रखकर काम करना उचित नही है।
प्रशासन को चाहिये कि उत्तराखण्ड की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम व नियमावली 2016 व अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत ही अतिक्रमण हटाया जाना न्यायोचित होगा।