उत्तराखण्ड
जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन पर दिनांक 09.12.2023 को, मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय ,एवं बाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,,
माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती सुजाता सिंह जी के मार्गदर्शन में दिनांक 09.12.2023 को, मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय ,एवं बाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।जिसमे विवाह संबंधी बाद,सिविल वाद,श्रम विभाग से संबंधित वाद,मोटर वाहन से संबंधित चालान ,चेक बाउंस के मामले,शमनीय आपराधिक मामले,इंश्योरेंस एवं बैंक मामलों से संबंधी वाद,आदि का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों में कोर्ट फीस की धनराशि, वादी को वापिस किए जाने का भी प्रावधान है। उपरोक्त लोक अदालत को सफल बनाएं जाने हेतु, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती सुजाता सिंह द्वारा समय समय पर जिले के समस्त न्यायाधीशगण ,जिला प्रशासन पुलिस विभाग,इंश्योरेंस कंपनी,बैंक,बार संघ,अभियोजन आदि के साथ निरंतर बैठक की जा रही है। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार जिले में दिनक 21.11.2023से 30.11.2023 तक संचालित घर घर जागरूकता अभियान में भी उपरोक्त लोक अदालत का घर घर जा कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आम जन मानस से अपील की जाती हैं की वह राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं एवं योग्य मामलों में दिनांक 09.12.2023 को या उस से पूर्व संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें।