उत्तराखण्ड
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,,,
RS gill. Journalist
रूद्रपुर – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला न्यायालय सहित बाह्य न्यायालय काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा, किच्छा में 12 नम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन एसके पाठक ने बताया कि 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के अन्तर्गत भरण पोषण, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत व जलकर बिल, आपराधिक शमनीय मामले व सिविल मामलों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्री-लिटिगेशन के मामलों के अतिरिक्त न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धन वसूली, श्रम वाद, वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत व जलकर से सम्बन्धि तमामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद के अलावा अन्य मामलों- किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश आदि मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
श्री पाठक ने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्मय से आवेदन कर अपने मामले को नियत करवा सकते हैं या एडीआर केन्द्र रूद्रपुर में स्वयं अथवा अधिवक्ता के जरिये अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्प डेस्क के मोबाइल नम्बर 9411531449 या दूरभाष नम्बर 05944-250682 पर सम्पर्क कर सकते हैं।