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उत्तराखण्ड

10 लोगों की जगह अब 20 लोग को डोर टू डोर कैंपेन करने की अनुमति दी जाएगी।

नैनीताल – विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र,निष्पक्ष, समयबद्ध तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराये जाने हेतु सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर श्री प्रतीक जैन ने नामांकन वापसी के कुल दो प्रत्याशियों द्वारा जिसमेें आप पार्टी के डॉ भुवन चन्द, मिनाक्षी आर्या ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। श्री जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सरिता आर्या, कॉग्रेस पार्टी के श्री संजीव आर्य, यूकेडी पार्टी के श्री ओम प्रकाश, बीएसपी पार्टी के श्री राजकमल सोनकर, आम आदमी पार्टी के श्री हेम चन्द्र आर्य के साथ पॉच प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकृत किये। इस दौरान जिला कार्यालय नैनीताल में विधानसभा चुनाव में मतप्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने स्वीप द्वारा नुक्कड़ नाट्क के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किये।
जोनल मजिस्ट्रेटों की बैठक लेते हुये श्री जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में वे मतदाता जो दिव्यांगजन मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, कोविड संक्रमण से पीडित एंव अन्य रोगो से पीड़ित मतदाताओं के घर-घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जायेगा। जिसके लिए जनपद में टीम गठित गई है जो विधानसभा-58 नैनीताल में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से उन मतदाताओं का शतप्रतिशत मतदान करायेंगे,जो पोलिंग बूथ में आने में असमर्थ है। उन्होने बताया कि वीडियोग्राफर/माइक्रोअर्ब्जवर इन मतदाताओं की वीडियोग्राफी कर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध करायेगे। उन्होंने कहा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 गाइडलाईनों का भी अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करंेगे।
श्री जैन ने सभी जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपना रूट चार्ट तैयार कर रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करायें ताकि उनके लिये वाहन के साथ-साथ अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा रोड हैड से गॉव की दूरी अधिक होने पर वहॉ के शासकीय विद्यालयों में रात्रि प्रवास करेंगे। दूसरे दिन समय पर दिव्यांगजन मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के घर जाने से पहले बीएलओ के माध्यम से सूचना देंगे ताकि मतदाता अपने घर ही मताधिकार का प्रयोग कर सके।

श्री जैन ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए कहा कि कोई भी पार्टी अपना प्रचार करने के लिये सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेंगे। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि सभी पार्टियां कोई रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियां और जुलूस के लिए आयोग द्वारा 11फरवरी तक अनुमति नही दी गई है। आयोग ने अब की भौतिक जनसभाओं की अनुमति देने का निर्णय लिया है निर्दिष्ट खुले स्थानों में राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के अधिकतम 1000 व्यक्ति या 50% जमीन की क्षमता या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित सीमा इनमें से जो भी कम हो एक फरवरी से सभी चरणों के लिए दिए। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर कैंपेन की सीमा भी बढ़ा दी है 10 लोगों की जगह अब 20 लोग को डोर टू डोर कैंपेन करने की अनुमति दी जाएगी। घर-घर जाकर अन्य निर्देश अभियान जारी रहेगा साथ ही राजनीतिक दलों के लिए छूट दी है जिसमे अधिकतम 500 व्यक्तियों की इनडोर बैठकें (बजाय)मौजूदा 300 व्यक्ति) या हॉल की क्षमता का 50% या जो निर्धारित हो उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का covid-19 उचित व्यवहार और दिशानिर्देश और आदर्श आचार संहिता चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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