जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायधीश सुबीर कुमार की अध्यक्षता में आगामी 09.03.2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में दिनांक 09.03.2024 (शनिवार)को जिला नैनीताल मुख्यालय में स्थित जिला न्यायालय एवं वाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी औऱ रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामलें, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक वैवाहिक विवाद, चैक वाउन्स के मामलें, श्रम संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन चालान और शमनीय प्रकृति के अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। कहा कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। मामलें पक्षगण की आपसी सहमति से निस्तारित किये जाते है, तो इसमें अग्रेतर लिटिगेशन/अपील आदि को व्यतीत होने वाले समय एवं खर्च से बचा जा सकता है। जो मामले अभी माननीय न्यायालय के समक्ष नही आये हैं, जिसमें बैक लोन रिकवरी मामलों जैसे प्री- लीटिगेशन मामले, ऐसे मामलों में भी नियम – पॉलिसी अनुसार पूर्व निर्धारित ब्याज दर से कम की दर पर मामलें समझौते के आधार पर निस्तारित कर आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्रदान किये जाने का प्रयास निरन्तर बैठकों में किया जा रहा है। बताया कि अब तक प्री-लीटिगेशन एवं लंबित कुल लगभग 4200 (चार हजार दो सौ) मामलों लोक अदालत हेतु अब तक नियत किया जा चुका है। साथ ही यह अदालत प्रत्येक तीन माह में आय़ोजित की जाती है। उन्होंने आम-जनमानस, स्टेक होल्डर से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करने की अपील की।