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उत्तराखण्ड

क्षेत्र पंचायत के निर्वतमान प्रमुख को नियुक्त करने के लिए, डीएम को प्राधिकृत किया

पिथौरागढ़। जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने बताया है कि उत्तराखण्ड शासन पंचायतीराज अनुभाग की अधिसूचना के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की समस्त क्षेत्र पंचायतों (जनपद हरीद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल समाप्त (दिनांक 29.11.2024) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह से अनाधिक अवधि के लिए अथवा नयी क्षेत्र पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के उपजिलाधिकारी को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा समयक् विधारोपरान्त अधिसूचना संख्या 26.11.2024 को अतिक्रमण करते हुए अधिसूचना , द्वारा समस्त गठित क्षेत्र पंचायतों में (जनपद हरीद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल समाप्त (दिनांक 29.11.2024) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह से अनाधिक अवधि के लिए अथवा नयी क्षेत्र पंचायतों के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद की क्षेत्र पंचायत के निर्वतमान प्रमुख को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है।

अधिसूचना दिनाक 12 दिसम्बर 2024 के कम में मैं विनोद गोस्वामी, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ जनपद की समस्त क्षेत्र पंचायतों में सम्बन्धित विकास खण्ड के निर्वतमान प्रमुख को प्रशासक नियुक्त करता हूँ। नियुक्त किये गये प्रशासक द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिए जायेगें। विशेष परिस्थिति में यदि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना आवशयक हो, जो प्रकरण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनीयन, 2016 (यथा संशोधित 2021) की धारा 65 निहित प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत के लिए प्राधिकारी जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को संर्दर्भित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

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