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उत्तराखण्ड

दिल्ली में अब 10 साल व 15 साल पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक,

यहां पर बता दें दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार लगातार अखबारों में विज्ञापन देकर पुरानी गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने जानकारी लोगों को दे रही है। अब इस बाबत निर्देश दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल चार पहिया वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने के काबिल नहीं हैं। ऐसे वाहन मालिकों को सूचना भी दी गई है। अब आदेश नहीं मानने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी मुख्य वजह है दिल्ली बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने मामला संज्ञान मे लिया है तथा उन्होंने दिल्ली सरकार को आदेश जारी किया गया है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिसमे लोगो के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है

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