Connect with us

उत्तराखण्ड

समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य होगा धीरज गर्ब्याल

हल्द्वानी
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य होगा। शहरी क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का स्वीकृत अधिकार उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का स्वीकृत अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है। जनपद में वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र पति-पत्नी को योजना का माह जून, 2022 तक शत-प्रतिशत लाभ दिया जा सके, इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्धारा हर तीन माह में एक अभियान चलाकर पेंशन हेतु पात्र आवेदनकर्ताओं की औंपचारिकताये को पूर्ण किया जाएगा। श्री गर्ब्याल ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन धनराशि माह अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 1400-00, तीन माह में रू0 4200 प्रति लाभार्थी देय होगा तथा हर तीन माह में समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशनरों को उनके बैंक खाते में पेंशन धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
वृद्धावस्था पति-पत्नी पंेशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि माह अप्रैल से जून 2022 के मध्य जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों की खुली बैठक आहूत की जाये, पंचायतों की खुली बैठकों में वृद्धावस्था पंेशन हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन कराते हुये विकास खण्ड स्तर पर पेंशन औपचारिकतायें भी पूर्ण कराई जाए। साथ ही पंचायतों की बैठकों में वर्तमान में मृतक पेंशनर को भी सूचीबद्ध कर सूची ग्रामवार समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेगें।


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page