उत्तराखण्ड
खस-खस तथा पोस्त की अवैध खेती को एनडीपीएस एक्ट 1985 में वर्णित प्राविधानों/नियमों के अंतर्गत रोकने/समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की आवश्यक बैठक आहूत की गई।
RS. Gill. Journalist.
रूद्रपुर .)- जिलाधिकरी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में आज जनपद में अफीम, खस-खस तथा पोस्त की अवैध खेती को एनडीपीएस एक्ट 1985 में वर्णित प्राविधानों/नियमों के अंतर्गत रोकने/समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की आवश्यक बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने नशे की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाने व नशे के दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये। उन्होने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में ऐन्टी ड्रग्स कमेटी का गठन किया जाये जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के समाजसेवी, अभिभावकों, छात्र एवं शिक्षकों को सम्मलित किया जाये। उन्होने कहा कि जनपद के सभी विद्यालयों (हिन्दी/अग्रेंजी माध्यम) में विद्यार्थियों को प्रार्थना के बाद एक से दो मिनट नशे से होने वाल दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया जाये। उन्होने कहा कि समाजसेवी/स्वयं सेवी सस्ंथाओं के सहयोग से नशे की रोकथाम हेतु कार्य करें। उन्होने कहा कि बच्चों को छात्र जीवन से ही नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करें ताकि वे नशे से दूर रहें। इसके लिए शिक्षा विभाग आवश्यक योजना बना कर कार्य करें। उन्होने कहा कि नशे के व्यसन से ग्रस्त लोगों द्वारा नशा करने के लिए गली, मोहल्लों में अक्सर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और चोरी किये गये सामान को बेचा जाता है। उन्होने सख्त निर्देश दिये कि चोरी के सामान को बेचने व खरीदने वाले लोगो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा स्वंयसेवी संस्थाओं एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में बैनर, नुक्कड़ नाटक, काउंसलिंग, शोसल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूक करने का कार्य किया जाये। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में ऐसे मेडिकल स्टोर जो बिना लाईसेंस के अवैध तरीके से संचालित हो रहे हो, बिना चिकित्सक के परामर्श के दवा देते है और प्रतिबन्धित दवाईयों को बेचने में लिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।