उत्तराखण्ड
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर निर्धारित डेसीबल से अधिक की ध्वनि किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध,
पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-
मा0उच्च न्याया0 नैनीताल के रिट पिटीशन संख्या-112/15 में पारित आदेश दिनांक-19.06.2018 एवं संशोधित दि0-10.08.2020 के आदेशानुसार धार्मिक स्थलों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर निर्धारित डेसीबल से अधिक की ध्वनि किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय के आदेशानुसार चर्च,मन्दिरो, मस्जिदो एवं गुरूद्वारो/धार्मिक निकायो से किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा तथा किसी समारोह में 15 दिवस का समय लगने पर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। जिसमें ध्वनि का स्तर 55 डेसीबल से अधिक का नही होगा डॉ श्री जगदीश चंद्र अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी महोदय व शान्तुन पाराशर क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी महोदय की उपस्थिति में आज दिनांक 31-08-2021को पुलिस टीम के द्वारा धार्मिक स्थलो मन्दिर मस्जिद गूरूद्वारो में ध्वनि नियन्त्रण हेतु चैकिंग अभियान चलाया गया थाना बनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत सुनहरी मस्जिद,. बंजारान मस्जिद, बिलाली मस्जिद, लाल मस्जिद, गफ्फारी मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर की ध्वनि को मापक यन्त्र से मापा गया तो मा0उच्च न्यायालय के जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सही पाया गया तथा उपरोक्त मस्जिदो में उपस्थित मौलानाओ एवं कमेटी के सदस्यो को नोटिस तामील कराया गया ध्वनि सम्बन्धी किसी प्रकार की अनियमित्ता नही पायी गयी।तहसीलदार हरीश बुद्धिस्ट उप निरीक्षक प्रमोद पाठक उप निरीक्षक बलवंत कम्बोज कॉन्स नारायण वर्मा कॉन्स प्रमोद भट्ट कॉन्स ललित मेहरा ,