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उत्तराखण्ड

अवैध शराब तस्करी के अनेकों मुकदमों में लिप्त अभियुक्त को नैनीताल की थाना कालाढूंगी पुलिस ने किया जिला बदर।,,

माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त जगत सिहं पुत्र स्व0 तेज सिंह निवासी पूरनपुर चकलुवा थाना कालाढूंगी जनपद नैनीताल को आज 06 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही करते हुऐ अभियुक्त को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया । अभियुक्त द्वारा लगातार अवैध धनोपार्जन हेतु कई वर्षो से अवैध शराब की तस्करी एंव बिक्री का कार्य का किया जा रहा था।
जिस आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कालाढूंगी पर कई अभियोग दर्ज है। अभियुक्त द्वारा धन बल के आधार पर क्षेत्र की जनता को अक्सर डराया धमकाया जाता है, जिससे अभियुक्त जगत सिह से आम जनता में भय व दहशत का माहौल बना हुआ है तथा अभियुक्त जगत सिंह थाना कालाढूंगी का हिस्ट्रीशीटर भी है। जिसके विरूद्ध निम्नलिखित FIR दर्ज हैः- FIR NO. 31/2016 धारा 60 आबकारी अधिनिय FIR NO. 51/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम, FIR NO. 98/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम, FIR NO. 29/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम, FIR NO. 20/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम,FIR NO. 34/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम, FIR NO. 81/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम, FIR NO. 141/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम, FIR NO. 240/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम, पंजीकृत है। अभियुक्त जगत सिंह के आपराधिक कृत्यो में नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से श्री नन्दन सिंह रावत थानाध्यक्ष कालाढूगी द्वारा थाना कालाढूंगी में के मु0अ0स0 05/2021 धारा ¾ उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर उसे जिला बदर किये जाने हेतु मा0जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिस आधार पर अभियुक्त को जिला बदर किया गया है।

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