उत्तराखण्ड
भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुई है उनके विधिक वारिसजनों को आपदा मोचन निधि से सहायता के मानदण्डों के अन्तर्गत रूपया 50 हजार अर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किये है
RS. Gill
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रूद्रपुर 16 अक्टूबर,2021- जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण श्रीमती रंजना राजगुरू ने बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुई है उनके विधिक वारिसजनों को आपदा मोचन निधि से सहायता के मानदण्डों के अन्तर्गत रूपया 50 हजार अर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किये है। उन्होने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो या उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत व्यक्ति व कोविड-19 से संक्रमित होने पर उत्तराखण्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के विधिक वारिसान अनुमन्य राशि पाने के हकदार होगें। उन्होने कहा है कि विधिक आवेदक निर्धारित प्रारूप पर निकटतम तहसीलदार /उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्ण विवरण सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिये है कि प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को पे्रषित करना सुनिश्चित करेगें