उत्तराखण्ड
अब केवल फ़ोटो खिच के नही कटेगा चालान, आगर आपको भी रोके पुलिस वाले जान लीजिए नया नियम: अब केवल फ़ोटो खिच के नही कटेगा चालान, आगर आपको भी रोके पुलिस वाले जान लीजिए नया नियम
अब केवल फ़ोटो खिच के नही कटेगा चालान, आगर आपको भी रोके पुलिस वाले जान लीजिए नया नियम: अब केवल फ़ोटो खिच के नही कटेगा चालान, आगर आपको भी रोके पुलिस वाले जान लीजिए नया नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है ।इस सूचना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अब यातायात नियमों का उल्लंघन का नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा। खबरों की माने तो मंत्रालय ने तीन दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सबूतों को रिकार्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि इसका निपटारा नहीं हो जाता है।
आपको बताते चले की नए बदले हुए नियम के मुताबिक अब यातायात पुलिसकर्मी को नियम तोड़ने वालों का चालान काटने से पहले जहां काम पहले सिर्फ फोटो से हो जाता था वहीं अब उस व्यक्ति की वीडियो बनानी होगी । और चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसमें स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बाडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन, वेट-इन मशीन और ऐसी कई अन्य तकनीक शामिल हैं ।