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निजी वाहनों का टैक्सी के रूप में सचालन हो रहा है टैक्सी स्टैंड पर
हलद्वानी में निजी टैक्सी वाले सरकार को लगा रहे लाखों रुपए का चूना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी वाहन को टैक्सी में प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ परिवहन विभाग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कानूनी कार्यवाही कर सकता है पर विभाग इस तरह निजी कारो पर कारवाई से कतराते हैं उत्तरखंड में करीब 40 प्रतिशत निजी वाहन जो टैक्सी के रूप अवैध रूप में चलती है अक्सर देखा जाता हैं अगर किसी अधिकारी को इस तरह के वाहनों की जरूरत होती हैं तो निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं आज भी टैक्सी स्टैंड पर आधे से ज्यादा निजी वाहन खड़े रहते है जो सरकार की आँखों मे धूल झोंक रहे हैं जो कर की चोरी कर रहे हैं । टैक्सी मालिक ने बताया कि इन निजी टैक्सी वालो की वजह से हमारे कारोबार में बहुत असर पड़ता है ये मनमानी दरों पर चले जाते है पर हमारे रेट परिवहन विभाग से निर्धारित होते है इनकी वजह से हमे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है परिवहन विभाग भी इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करता है हमारे टैक्सी स्टैंड पर इन लोगों का कब्जा रहता है क्योंकि ये ज्यादा तर टैक्सी सफेदपोशो की शरण से चलती हैं जिसकी वजह से परिवहन विभाग में हाथ डालने पर संकोच करता है।