Connect with us

उत्तराखण्ड

ध्वनि विस्तारक यंन्त्रों का किया प्रयोग तो नैनीताल पुलिस करेगी कड़ी कार्यवाही।,,,


मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के द्वारा राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर गम्भीर रूख अपनाते हुये सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिये ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग को वर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में श्री पंकज भटट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल के सभी सर्किल प्रभारियों/थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिये गये है। आदेशानुसार आज दिनांक 10 जनवरी, 2023 को डॉ0 जगदीश चन्द्र एस0पी0 अपराध/यातायात नैनीताल की अध्यक्षता में हल्द्वानी शहर में स्थिति सभी धार्मिक स्थलो के प्रतिनिधियों को (इमाम,पुजारी,गुरूद्वार ग्रन्थियों,पाधरियों ) के साथ कोतवाली हल्द्वानी परिसर के मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक के दौरान माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित जनयाचिका के क्रम में निद्ष्टि निर्ण्ायों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। पर्यावरण सरंक्षण विभाग नैनीताल से आये प्रतिनिधियों ने डेसीबल मापक यन्त्रं द्वारा डेमोंस्ट्रेसन दिखाया गय जिसमें लाउडस्पीकर,ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का निर्धारित मापदण्डों के विपरीत प्रदर्शित हुआ जिस क्रम में सभी उपस्थित धार्मिक प्रतिनिधियों (इमाम,पुजारी,गुरूद्वार ग्रन्थियों,पाधरियों ) को ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, लाउडस्पीकर को उतराने हेतु निर्देशित कर इन यन्त्रों के उपयोग को पूर्ण रूप से वर्जित किये जाने को कहा गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु चेतावनी दी गयी तथा सभी से पुलिस एव प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गयी।

उक्त गोष्ठी में श्री हरबन्स सिंह एस0पी0 सिटी हल्द्वानी, श्रीमती रूचा सिंह सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, श्री भूपेन्द्र सिह धौनी सी0ओ0 सिटी हल्द्वानी,श्री हरेन्द्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी,श्री नीरज भाकुनी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा आदि मौजूद रहे।

Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page