उत्तराखण्ड
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित
RS. Gill journalist
रूद्रपुर – जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में कलक्टेªट सभागार में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुऐ कहा कि जनपद में समस्त व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाना सुनश्चित करें, और जिस वाहन में स्पीड गर्वनर नही लगा हो उस पर आवश्यक रूप से वैधानिक कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि दुद्र्यटनाओं की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु पुलिस विभाग/परिवहन विभाग द्वारा निरन्तर प्रवर्तन कार्यवाही की जाऐ। उन्होने कहा कि भार वाहन में सवारी बैठाना, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, रेड लाईट जम्पिंग, फिटनेश, नशे में वाहन चलाना आदि नियमों पर लापरवाही बरतने वाले लोगो पर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने सीओ आशीष भारद्वाज व एआरटीओ को निर्देश दिये कि हाईवे पर एनएचएआई के प्रयोग होने वाले ऐम्बुलेंस की समय-समय पर निरीक्षण करें कि उसमें मानक के अनुरूप सुनिधा है या नही, किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवश्यकतानुसार रेड लाईट लगाना सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि एनएचएआई के मानक के अनुसार अवैध कट को तत्काल बन्द कराना सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में ब्लैक स्पाॅट को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि ब्लैक स्पाॅट पर दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होने रात्रि में होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि अभियान चलाकर रात्रि में सिडकुल में कार्यरत श्रमिक, टैªक्टर, ट्राॅली आदि पर रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि व्यवसायिक वाहनों एवं अन्य वाहनों में पंजीयन/फिटनेस के समय रिफ्लेक्टर टेप लगाना सुनिश्चित करें। उन्होने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि पैच वर्कों के माध्यम से सड़को के गड्ढों को भरने का कार्य शीघ्रता से किया जाऐ। उन्होने नगर निकायों द्वारा आन्तरिक मार्गों में लाईटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाऐं। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन करते समय चालक व स्वामी का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाऐ। उन्होने कहा कि प्रत्येक रूट के अनुसार ई-रिक्शा पर निर्धारित रंग की पट्टी लगाना सुनिश्चित करें ताकि उनके पट्टी के रंग के आधार पर ई-रिक्शा के रूट की पहचान किया जा सके। उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी के ई-रिक्शा चालक द्वारा नियमों का उल्लघंन किया जाऐ तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाऐ। जिलाधिकारी ने एनएच, पीडब्लूडी, नगर निकाय एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संयुक्त रूप से वृक्षों को चिन्हित कर लें जो तेज हवा व आंधियो में गिरने वाले हो ऐसे वृक्षों को चिन्हित कर उनका कटान करा लें ताकि आपदा में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नेशनल हाईवे पर मात्र मार्ग सम्बन्धित साईन बोर्ड ही लगे किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन का बोर्ड न हो अगर विज्ञापन सम्बन्धी कोई बोर्ड है तो उसे अभियान चलाकर तत्काल हटाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि स्पीड लीमिट आदि साईन बोर्ड आवश्यकतानुसार लगाना सुनिश्चित करें ताकि साईन बोर्ड के अभाव में कोई दुर्घटना न हो। उन्होने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये कि एनएचएआई हाईवे पर लगे कैमरे को पुलिस व आपदा विभाग के कन्ट्रोल रूम से शेयर करें। उन्होने कहा कि एनएच पर कैमरे बढ़ाने के निर्देश दिये ताकि हिट एण्ड रन जैसे प्रकरणों में जांच को सुगमता से की जा सके। उन्होने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देते हुऐ कहा कि एनएच, पीडब्लूडी एवं वन विभाग समन्वय बना के कार्य करें ताकि आपदा के समय पेड़ आदि गिरने से अवरूद्ध हुए माार्गों को तत्काल खुलवाया जा सके। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन स्थानों पर अतिक्रमण पूर्व मे हटाया जा चुका है वहां पुनः अतिक्रमण न हो और भविष्य में अधिकारी ध्यान रखें की अतिक्रमण होने किसी भी दशा में होने न दिया जाऐ। उन्होने कहा कि रेलवे क्राॅसिंग पर जेब्रा क्राॅसिंग व दुर्घटनाग्रस्त स्थलों पर गति अवरोधक अनिवार्य रूप से बनाई जाये। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हाईवे पर आवश्यकतानुसार निर्धारित स्थानों पर स्पीड लिमिट का सन्देश लगाना सुनिश्चित करें और नियमों का उल्लघंन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
एआरटीओ ने बताया कि जनपद में 20812 वाहनों मे स्पीड गर्वनर लगाये जाने थे जिनमें से 17367 वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाये जा चुके हैं। अन्य वाहनों पर अतिशीघ्र स्पीड गर्वनर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। पुलिस विभाग व परिवहन विभाग द्वारा जनपद में जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक मोबाईल फोन का प्रयोग करते हुये वाहन चलाने पर 113 चालान किये गये, ओवर स्पीडिंग में 1774, भार वाहन में ओवर लोडिंग 257, भार वाहन में यात्री ले जाने पर 51, नशे की हालत में वाहन संचालित 11, बिना हेल्मेट के वाहन संचालन 3740, बिना सीट बेल्ट के वाहन संचालन 1126, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन संचालन 1013, ओवन साईज/ओवर हाईट बाॅडी के 179 चालान किये गये।