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उत्तराखण्ड

GST में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ 2 स्लैब, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर 10% की राहत, ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों ने जताई खुशी,

हल्द्वानी, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी (माल एवं सेवा कर) की संरचना में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अब केवल दो टैक्स स्लैब—5% और 18%— रखे गए हैं। 12% और 28% के स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

सरकार के इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को मिला है। छोटे वाहनों (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी) और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे दामों में 5-7% तक कमी आने की उम्मीद है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि बीमा, इंश्योरेंस, टोल टैक्स, आरटीओ टैक्स, चालक-परिचालक वेतन, ईंधन, टायर, बैटरी, स्पेयर पार्ट्स, और लोहे की कीमतें पहले ही व्यवसाय पर बोझ डाल रही थीं; अब टैक्स कटौती से उन्हें राहत मिलेगी।

देवभूमि ट्रांसपोर्ट महासंघ और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के फैसले को लंबे समय के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को संभलने का मौका बताया। कुमाऊं मंडल प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय इलाके, जहां सीजनल रोजगार है, वहां की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। व्यापारियों ने भारत सरकार का आभार प्रकट किया। अब सामान्य सामानों और रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए 5% जीएसटी तय किया गया है।छोटे कारें, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, थ्री-व्हीलर, एंबुलेंस पर जीएसटी 28% से कम होकर 18% हो गया है।हाई-एंड लग्जरी कार, एसयूवी और कुछ खास वस्तुओं के लिए 40% का विशेष स्लैब रह सकता है।चड्ढा मोटर्स हल्द्वानी सहित व्यापारियों ने राहत के लिए सरकार का आभार जताया और इसे मंदी से जूझ रहे क्षेत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया।सरल और दो स्लैब की जीएसटी संरचना से सभी कारोबारियों एवं उपभोक्ताओं को लाभ और देश की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

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