उत्तराखण्ड
अब आर सी ट्रांसफर कराना हुआ आसान नहीं काटने होंगे आर टी ओ ऑफिस के चक्कर।
अब आर सी ट्रांसफर कराना हुआ आसान नहीं काटने होंगे आर टी ओ ऑफिस के चक्कर।
बाजार में हर रोज पुरानी यानी सेकेंड हैंड वाहनों की खरीद फरोख्त की जाती है आर सी ट्रांसफर कराना बोझिल काम होता है आपको बता दें जब तक वाहन का स्वामित्व अपने नाम पर आर सी ट्रांसफर नही कर देते तब तक आप वाहन के स्वामी नही कहलाते हैं अगर आप वाहन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है
14 दिनों के अंदर आर सी ट्रांसफर कराना अनिवार्य है किसी भी वाहन विक्रेता को 14।दिनों के भीतर अपनी आर सी ट्रांसफर करवानी होती हैं इसके लिए आपको अपने आर टी ओ में आवेदन करना होगा जिसके लिए कुछ पेपर्स की जरूरत होती इनमे पेपरों में आर सी की मूल प्रति होना जरूरी है इसके अलावा आपको फार्म 29 भरना होगा जिसमे खरीददार की पासपोर्ट साइज फोटो और खरीददार के हस्ताक्षर होना जरूरीकरवाने है आर सी ट्रांसफर के लिए काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ता है कई बार आर टी ओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 30 दिन के अंदर आर सी आरसी ट्रांसफर कराना अनिवार्य है ये फार्म परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं जिसे आप डाउन लोड कर आर टी ओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं इसके बाद 30 दिनों के अंदर आर सी को ट्रांसफर कर नए पते पर भेज दिया जाता है लेकिन वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के मामले में फार्म 28 का उपयोग किया जाता है जिसमे 30 दिनों।से अधिक समय लग सकता है पहले दो राज्यों के बीच पंजीकरण अनंत स्थानांतरित करना एक बहुत ही जटिल कार्य था जिसे अब आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है